उत्तराखंड : होली को लेकर गाइडलाइंस जारी, जानें क्या हैं नियम | Nation One
पिछले कुछ समय में उत्तराखंड में संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है, इसको देखते हुए राज्य सरकार ने होली का त्यौहार मनाने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। आगे आप विस्तार से गाइडलाइन पढ़ सकते हैं।
गाइडलाइन के अनुसार होलिका दहन के दौरान केवल 50% लोग ही मौजूद रहेंगे, लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने की सलाह दी गई है। साथ ही 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों और 10 साल के छोटे बच्चों को कार्यक्रम स्थल पर नहीं आने की सलाह दी गई है। बीमार व्यक्तियों को भी कार्यक्रम स्थल पर नहीं आने की सलाह दी गई है।
ऐसे ही नियमों का पालन होली मिलन स्थल पर भी करना होगा, यहां भी 50% लोगों को ही आमंत्रित करने की सलाह दी गई है। वहीं सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और सैनिटाइजर रखने जैसे कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया है। कंटेनमेंट जोन और संकरी गलियों में होली खेलने से बचने के लिए कहा गया है।