उत्तराखंड शासन: ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया, 35 दिन में मिल जाएगा रेस्टोरेंट का बार लाइसेंस | Nation One

उत्तराखंड शासन ने आबकारी विभाग में बार लाइसेंस जारी करने में हीलाहवाली का खेल खत्म कर दिया है।

नई व्यवस्था के तहत आवेदक को 35 दिन में लाइसेंस जारी हो जाएगा।

आवेदनकर्ता को रेस्टोरेंट के बार लाइसेंस के लिए विभागीय अधिकारियों को चक्कर नहीं काटने होंगे।

न ही उन्हें लाइसेंस के लिए दो-दो साल इंतजार करना होगा।

लाइसेंस जारी करने की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी।

शासन ने विवाह स्थलों (वेडिंग प्वांइट) या बैंक्वेट हाल में छोटी पार्टियों के लिए जारी होने वाले एक दिवसीय बार लाइसेंस की प्रक्रिया को भी आसान बना दिया है।

अब लाइसेंस जारी करने की इस पूरी व्यवस्था का सरलीकरण कर दिया गया है।