उत्तराखंड में निकाय चुनाव का हुआ ऐलान, 18 नवंबर को होंगे चुनाव, आचार संहिता लागू
देहरादून : उत्तराखंड में अब निकाय चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। प्रदेश में चुनाव 18 नवंबर को ही होंगे। आज राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने प्रेसवार्ता कर निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू करने की घोषणा की। साथ ही अधिसूचना भी जारी कर दी है। प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच जिस चुनाव कार्यक्रम पर सहमति बनी है, उसके अनुसार 18 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 20 नवंबर को मतगणना होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे।
ज़रूर पढ़ें : फूलों की घाटी 31 अक्टूबर से सैलानियों के लिए होगी बंद, इस साल बढ़ी पर्यटकों की संख्या…
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्रदेश सरकार निकाय चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुट गई है। शासन ने रविवार को 39 नगर पालिकाओं के साथ ही 38 नगर पंचायतों के अध्यक्षों का आरक्षण जारी कर दिया। पांच नगर पंचायतों को छोड़ दिया जाए, तो सभी नगर पंचायतों में आरक्षण की स्थिति अब साफ है।
सरकार ने रविवार को 84 नगर निकायों में मेयर/चेयरमैन के पदों के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी। सबसे बडे़ नगर निगम देहरादून का मेयर पद सामान्य घोषित किया गया है। वहीं, पहली बार नगर निगम बने कोटद्वार और ऋषिकेश समेत हरिद्वार में भी मेयर पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। उधर, हल्द्वानी नगर निगम का मेयर पद अनारक्षित, काशीपुर का पिछड़ी जाति और रुद्रपुर का अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है।