Uttar Pradesh: यूपी सरकार का कामकाजी महिलाओ को तोहफा, अब शाम सात बजे के बाद ड्यूटी के लिए बाध्य नहीं होंगी महिलाएं | Nation One

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Uttar Pradesh: यूपी मे योगी 2.0 का डंका जोरो -शोरो से बज रहा है। उत्तरप्रदेश मे एक के बाद एक प्रगति देखने को मिल रही है। वहीं इसी बीच योगी सरकार की प्राथमिकता है महिलाओं की सुरक्षा।

बता दें कि यूपी सरकार ने कामकाजी महिलाओं को सुरक्षा के लिए एक जबरदस्त तोहफा दिया है। दरअसल इस ऐलान के तहत कहा गया है कि, महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह छह बजे से पूर्व और शाम सात बजे के बाद कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

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वहीं अगर कामकाजी महिला काम करने से इनकार करती है तो उस पर कोई भी ऐक्शन नहीं होगा। और उसे काम से नहीं हटाया जाएगा।

Uttar Pradesh में इस धारा के तहत लिया गया फैसला

बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के समस्त कारखानों में महिला कर्मकारों के नियोजन के संबंध में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह छूट प्रदान की है। देखा जाए तो यह योगी सरकार द्वारा एक अहम कदम है।

वहीं अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चन्द्रा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, अब इन शर्तों के आधार पर महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी।

ये सुविधांए करानी होगी उपलब्ध

साथ ही कहा गया यदि महिला लिखित सहमति देती है तो शाम सात बजे से सुबह छह बजे के मध्य कार्यरत महिला कर्मकार को उसके निवास स्थान से कार्यस्थल तक आने और वापस जाने के लिए निशुल्क परिवहन, भोजन, निकट शौचालय, बाथरूम, परिवर्तन कक्ष और पेयजल जैसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी।

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बता दें कि कार्य के लिए एक साथ कम से कम चार महिला कर्मकारों को परिसर में अथवा किसी विशिष्ट विभाग में कार्य करने की अनुमति देनी होगी।