उत्तराखंड में बिना अनुमति के ही चले 21 अरबन हेल्थ सेंटर

  • बढ़ाई हुई अवधि पूरी होने के भी एक माह बाद दी एनआरएचएम निदेशक ने अनुमति

देहरादून


एनएचएम के बजट पर एनजीओ की मौज हो रही है। इन पर अफसरों की मेहरबानी कुछ इस कद्र है कि अनुबंध खत्म होने के चार महीने बाद भी 21 अरबन हेल्थ सेंटर धड़ल्ले से चलते रहे। बाद में मिशन निदेशक ने इनको अनुबंध विस्तार की अनुमति भी दे दी। ऐसा कई बार लगभग दो साल तक किया गया। इससे पहले भी देहरादून में चल रहे अरबन हेल्थ सेंटरों की कार्यशैली सवालों के दायरे में रही है।

उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बजट के दुरुपयोग के मामलों का पहले भी खुलासा हो रहा है। 2009 में जच्चा बच्चा की दवाइयों के लिए मिले लगभग 11 करोड़ के दुरुपयोग के मामले में राज्य सूचना आयोग सीबीआई जांच की सहमति कर चुका है और इससे पहले लोकायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के कई अफसरों और कर्मचारियों को रुड़की वेयर हाउस में लगभग सवा करोड़ की दवा एक्सपायर होन के मामले में दोषी ठहराया था, लेकिन इनमें से एक के भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इन दिनों सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ही मिली जानकारियों से राज्यभर में चल रहे अरबन हेल्थ सेंटरों पर बरती जा रही अनियमितताओं का खुलासा हो रहा है। खासतौर पर देहरादून जिले में दो एनजीओ के हेल्थ सेंटर काफी चर्चा में हैं।

आरटीआई क्लब के महासचिव अमरएस धुंता को मिली सूचना में एनएचएम (पूर्व में एनआरएचएम) के निदेशक के वो पत्र मिले हैं, जिनमें देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार में चल रहे 21 अरबन हेल्थ सेंटरों की कार्य अवधि को विस्तार की अनुमति दी गई थी। इन पत्रों से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मिशन निदेशक ने दिसंबर 2013 से फरवरी 2014 की तीन माह के लिए इन अरबन हेल्थ सेंटरों का कार्यकाल बढ़ाने की अनुमति दी थी, लेकिन यह अनुमति यह कार्यकाल समाप्त होने के बाद 11 मार्च 2014 को दी गई। कार्य विस्तार अवधि समाप्त होने के भी एक माह 11 दिन बाद जारी इस पत्र से स्पष्ट होता है कि इन पांच एनजीओ के 21 सेंटरों को बिना अनुमति के अवैध रूप से संचालित किया गया। जबकि इस पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सेंटरों को पूर्व में छह माह के लिए किया गया अनुमोदन नवंबर, 2013 में समाप्त हो रहा है। देहरादून के समर्पण, एसपीडी, हरिद्वार के डीजीयूएस, रुड़की के फ्रैंड्स, नैनीताल के आस्था सेवा संस्थान को फरवरी 2014 तक नौ माह का सेवा विस्तार दे दिया गया। एक मार्च से 30 जून तक चार माह के एक्सटेंशन की अनुमति पांच मई को दी गई।

किश्तों में दे दिया दो साल का एक्सटेंशन

एनएचएम ने बार-बार विस्तार देते हुए इन अरबन हेल्थ सेंटरों का कार्यकाल लगभग दो साल तक खींच दिया। हर बार चिट्ठी विस्तार समाप्त होने के बाद या दो या एक माह बाद जारी की गई। जबकि नियमानुसार किसी भी संस्था या व्यक्ति की सेवाओं का विस्तार करने की अनुमति का पत्र विस्तारित की गई अवधि शुरू होने से पहले जारी किया जाना चाहिए।

 

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