UP News : माफिया अतीक अहमद की अवैध तरीके से ज़प्त की गई सभी संपत्तियों को जोड़ने की अनूमती मिल गई है। 75 करोड़ की संपत्ति को धूमनगंज पुलिस की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जोड़ने का आदेश दे दिया है।
दरअसल में जिलाधिकारी की जांच करके 6 सितंबर तक रिपोर्ट देंगे। साथ ही माफिया अतीक अहमद की 24 करोड़ की संपत्ति को जोड़ा गया था।
UP News : अतीक अहमद की गैर संपत्तियों की जांच
आपको बता दें कि धूमनगंज व पूरामुफ्ती पुलिस को पूर्व सासंद और माफिया अतीक अहमद की गैर संपत्तियों की जांच की जिम्मेदारी दी गई है।
24 करोड़ की संपत्ति के बाद पुलिस ने कौशाम्बी जिले में माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की 8 बीघा ज़मीन और हाईवे पर 4 बीघा ज़मीन का पता लगाया है।
जानकारी के अनुसार रहीमाबाद क्षेत्र में माफिया अतीक अहमद के नाम 2.25 बीघा ज़मीन भी है। इन सब प्रोपर्टियों को जप्त करने के लिए SSP के साधन से जिलाधिकारी से रज़ामंदी मांगी है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14-1 के तहत माफिया अतीक अहमद की सभी संपत्ति को ज़प्त किया जा रहा है।
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