
UP News : भड़काऊ भाषण मामले में सीएम योगी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका | Nation One
UP News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। साल 2007 में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा चलाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने भडकाऊ भाषण के मामले में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी न देने के राज्य सरकार के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।
UP News : कार्यकाल के आखिरी दिन महत्वपूर्ण फैसला
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन यह महत्वपूर्ण फैसला दिया। वह आज रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2017 में इस आधार पर अनुमति से मना कर दिया था कि मुकदमें में सबूत नहीं हैं।
अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी लोकतंत्र में असली ताकत मतदाताओं के पास होती। मतदाता ही पार्टियों और उम्मीदवारों का फैसला करते हैं।
UP News : योगी के खिलाफ मुकदमा चलाने की याचिका खारिज
बता दें कि साल 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी योगी के खिलाफ मुकदमा चलाने की याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी आदेश में इस संबंध में अभी विस्तृत फैसला सामने अभी तक नहीं आया है।
लेकिन बताया जा रहा है कि कोर्ट ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है।
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