UP News : आठ माह की गर्भवती नाबालिग रेप पीड़िता ने गर्भपात के लिए HC से लगाई गुहार | Nation One
UP News : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से एक रेप पीड़िता और उसकी मां ने याचिका दाखिल कर पीड़िता के गर्भपात की इजाजत मांगी है। पीड़िता आठ महीने की गर्भवती है।
इस मामले में न्यायालय ने याचिका पर बाराबंकी के सीएमओ को तीन विशेषज्ञ डॉक्टरों का पैनल बनाकर पीड़िता का नि:शुल्क परीक्षण कराने का आदेश दिया है।
इतना ही नहीं न्यायालय ने सील्ड कवर में मेडिकल रिपोर्ट भी तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को की जाएगी।
UP News : पीड़िता की स्थिति के बारे में रिपोर्ट देने का आदेश
न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की अवकाशकालीन पीठ ने 29 जून को इस संबंध में पीड़िता व उसकी मां की रिट याचिका पर सुनवाई की थी।
न्यायालय ने मेडिकल बोर्ड को नाबालिग लड़की व भूण की स्थिति तथा पीड़िता की मानसिक स्थिति के बारे में रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।
न्यायालय ने राय मांगी है कि यदि नाबालिग अपने गर्भ में आए बच्चे को जन्म दे भी देती है तो उसे किस मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ेगा।
UP News : रिश्तेदार ने किया रेप
दरअसल, बाराबंकी के कुर्सी थाना क्षेत्र के इस मामले में पीड़िता के साथ उसके रिश्तेदार ने रेप किया था। पीड़िता की मां ने गत 4 जून को ही लड़के के खिलाफ छेड़छाड़ करने की रिपोर्ट दर्ज कर्रवाई थी।
कुछ दिनों बाद पता चला कि नाबालिग को गर्भ है। इसके बाद मामले में रेप की धारा भी जोड़ दी गई है। इस बीच पीड़िता की मां व स्वयं पीड़िता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कोर्ट से गर्भपात करने की अनुमति मांगी।
बता दें कि ऐसे मामले में नियमत: 21 हफ्ते तक के गर्भ को गिराने की इजाजत दी जा सकती है। कहा गया है कि अगर नाबालिग को गर्भ गिराने की अनुमति न दी जाती है तो जन्मे बच्चे व स्वयं पीड़िता के सामाजिक एवं मानसिक स्थिति पर गहरा कुठाराघात लगेगा।
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