देश में यूपी ऐसा पहला प्रदेश जहां संपत्ति क्षति दावा अभिकरण का हुआ गठन, सीएम ने दी मंजूरी | Nation One

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ व मेरठ में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश दावा अधिकरण बनाने के लिए कदम उठाने वाला पहला प्रदेश भी बन गया है। अभिकरण का गठन उपद्रवियों के खिलाफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

इस अधिकरण में जिन-जिन लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है वे लोग इन अभिकरणों में क्लेम कर सकेंगे। अधिकरण उनकी शिकायतों पर वसूली कराएगा। खास बात ये है कि दंगाइयों या उपद्रवियों को अपनी बेगुनाही का सबूत भी अभिकरण में ही देना होगा।

यूपी सरकार सीएए विरोधी आंदोलन के बाद अध्यादेश लाई थी और उससे संबंधित लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 बनाई थी। इसी नियमावली के तहत दो दावा अधिकरणों का गठन किया गया है। इनमें से एक अधिकरण लखनऊ में और दूसरा मेरठ में होगा। दावा अभिकरण को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और वह उसी रूप में काम करेगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जानकारी दी गई है कि लखनऊ के कार्य क्षेत्र में लखनऊ मंडल के अलावा झांसी, कानपुर, चित्रकूटधाम, अयोध्या, देवीपाटन, प्रयागराज, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती और विंध्याचल मंडल शामिल है। जबकि मेरठ दावा अधिकरण के अधीन मेरठ मंडल के अलावा सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, बरेली और मुरादाबाद मंडल क्षेत्र भी होंगे। इनकी दावा याचिकाएं भी यहीं स्वीकार की जाएंगी।