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Unlock 1 : देशभर में 8 जून से खुल सकेंगे होटल, मॉल और धार्मिक स्थल, जाने क्या है शर्तें | Nation One
कोरोना संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि, सरकार ने इसे लॉकडाउन के बजाये अनलॉक-1 नाम दिया है। कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में स्थिति लगभग सामान्य होने जा रही है।
गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक-1 की घोषणा के साथ इस संबंध में गाइडलाइन भी जारी की है। ये गाइडलाइन 1 जून से 30 जून तक के लिए रहेगी।
आइए जानते हैं क्या है अनलॉक-1 को लेकर जारी गाइडलाइन
पूरे देश में लाकडॉउन-5 जो कि 1 जून से 30 जून तक लागू होगा। इसमें 1 जून से सभी प्रकार की दुकानें खुल जाएंगी, और 8 जून से धार्मिक स्थान मंदिर, मस्जिद, और चर्च शर्तों के साथ खुलेंगे।
होटल, और माल को भी खोलने की छूट मिलेगी, फेस-2 में 30 जून के बाद 1 जुलाई से स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर आदि खोले जा सकेंगे।
पूरे देश को अनलॉक कर दिया गया है। अब कहीं भी जाने के लिए किसी तरह के पास की जरूरत नहीं पड़ेगी।
रात को 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, उसमें कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। सिर्फ कंटेनमेंट जोन में आने जाने में प्रतिबंध रहेगा।
शादी समारोह के लिए 50 व्यक्तियों की इजाजत रहेगी। सिनेमाहॉल, जिम, और स्विमिंग पूल पर प्रतिबंध रहेगा। मेट्रो भी नहीं चलेगी।
किसी भी प्रकार के राजनैतिक प्रोग्राम पर प्रतिबंध बना रहेगा। घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
पहले की तरह ही 65 साल और अधिक की उम्र के व्यक्तियों पर बाहर जाने पे रोक रहेगी। तथा 10 साल से कम उम्र के बच्चे बाहर नहीं जा पाएंगे।