देहरादून : त्योहारी सीजन के चलते सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में बताया गया कंटेनमेंट जोन में कोई भी कार्यक्रम नहीं होंगे। अक्टूबर से दिसंबर के महीने उत्सव का होता है। इसमें धार्मिक पूजा, मेलों, रैलियों, प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक समारोहों और जुलूसों आदि के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि इस तरह के आयोजनों के लिए आवश्यक निवारक उपायों का पालन किया जाए। इस संबंध में सचिव अमित सिंह नेगी ने आदेश जारी कर दी।
गाइडलाइंस के अनुसार कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की धार्मिक पूजा, मेले, रैलियां, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्य और जुलूस आदि के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, अन्य बीमारियों से ग्रसित लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। यह पाबंदी इवेंट मैनेजर और कर्मचारियों पर भी लागू होगी। नियम नहीं मानने वालों पर कार्रवाई होगी।
राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस पर एक नजर :
- कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की धार्मिक पूजा, मेले, रैलियां, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्य और जुलूस आदि के आयोजन की अनुमति नहीं
- 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, अन्य बीमारियों से ग्रसित लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह। पाबंदी इवेंट मैनेजर और कर्मचारियों पर भी लागू होगी। नियम नहीं माना तो होगी कार्रवाई।
- सभी कार्यक्रमों की पहले से ही विस्तृत कार्ययोजना बनानी होगी। आयोजन स्थलों पर सोशल डिस्टेसिंग की मार्किंग होनी चाहिए।
- आयोजकों को गाइडलाइंस के पालन हो इसके लिए स्वयंसेवक तैनात करने होंगे और आवश्यकता के अनुसार सीसीटीवी भी लगाने होंगे।
- कार्यक्रम में मास्क, फेस शील्ड, हैंड सैनिटाइजर और ग्लब्ज का इस्तेमाल अनिवार्य हैं। आयोजकों को इस बात का ख्याल रखा होगा कि सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम 6 फीट की दूरी बनानी होगी।
- खांसने, छींकने समय रूमाल का प्रयोग करना हो गया। थूकने पाबंदी रहेगी। वहीं सभी के लिए आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग जरूरी होगा।