सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 मुआवजे का भुगतान न करने पर लगाई फटकार, दोपहर 2 बजे तक किया तलब | Nation One
कोरोना महामारी के दौरान परेशान लोगों को राज्य सरकार द्वारा भुगतान नहीं किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। जिसके चलते दोनों राज्यों आंध्र और बिहार के सचिवों से रिपोर्ट भी मांगी है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्यायालय से बड़ा कोई नहीं । जानकारी के मुताबित, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह ने कोविड19 मुआवजे का भुगतान नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए आज दोपहर 2 बजे दोनों मुख्य सचिवों को हाजिर होने का आदेश दिया है।
दरअसल कोर्ट ने कोरोना से हुई मौत के बाद परिजनों को अभी तक भुगतान नहीं करने पर फटकार लगाई है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन राज्यों ने कोरोना महामारी से मरने वालों के परिवार वालों को मुआवजा नहीं दिया है। बीते साल ही कोर्ट ने कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 50 हजार का मुआवजा देने का आदेश दिया था।
हालंकि पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि दो हफ्ते के अंदर ऑनलाइन पोर्टल तैयार हो जाएगा। जिसमें कोरोना में जान गंवाने वाले मरीजों के परिजनों को मुआवजे के लिए दावा करना होगा।