
Service Charge Guidelines: अब रेस्टोरेंट नही वसूल पाएंगे मनमाना सर्विस चार्ज, CCPA ने जारी किया उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर | Nation One
Service Charge Guidelines: आजकल हर रेस्टोरेंट ग्राहकों से मनचाहा चार्ज वसूलता है। वह अपने हिसाब से चार्ज में बदलाव करते है। लेकिन अब CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी नें नई गाइडलाइंस जारी की है। बता दें कि अब कोई भी होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों से सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकेंगे।
दरअसल सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए की गाइडलाइंस के मुताबिक अब से कोई भी रेस्टोरेंट और होटल अपने ग्राहकों को सेवा देने के बाद जबरन सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते हैं।
Service Charge Guidelines: ऐसे कर सकते है शिकायत
हालांकि सर्विस चार्ज देना है या नहीं यह पूरा ग्राहकों पर निर्भर करता है। वहीं रेस्टोरेंट इसके लिए किसी भी तरीके से ग्राहकों पर जोर नहीं डाल सकता है।
बता दें कि सीसीपीए के अनुसार,यदि कोई रेस्टोरेंट अपने बिल में सर्विस चार्ज लगाता है तो ग्राहक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर रेस्टोरेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिसके बाद ऐक्शन लिया जाएगा और सजा दी जाएगी।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर के अलावा ग्राहक E-dakhil के जरिए कंज्यूमर कमीशन में शिकायत दर्ज करा सकता है। और ग्राहक जिला कलेक्टर के यहां भी शिकायत कर सकता है।