Karnataka Hijab Case में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रखा सुरक्षित, दी ये दलील | Nation One
Karnataka Hijab Case : कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब लागए गए प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने 10 दिनों तक मामले की सुनवाई की। जिसके बाद बेंच ने हिजाब विवाद पर सुनवाई पूरी करने की घोषणा के साथ फैसला सुरक्षित रख लिया है।
इस दौरान कोर्ट ने हिजाब समर्थक याचिकाकर्ताओं के अलावा कर्नाटक सरकार और कॉलेज शिक्षकों की दलीलें सुनीं। इसके साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि अब भी जिन्हें लिखित दलीलें देनी है उन्हें दें जा सकता है।
Karnataka Hijab Case : उन्हें है शौक तुम्हें बेपर्दा देखने का
वही संजय हेगड़े ने एक शेर के साथ बहस खत्म की। उन्होंने कहा, ‘उन्हें है शौक तुम्हें बेपर्दा देखने का, तुम्हें शर्म आती हो तो अपनी आंखों पर हथेलियां रख लो।
माना जा रहा है कि हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 16 अक्टूबर से पहले आ सकता है, क्योंकि इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस हेमंत गुप्ता अगले महीने 16 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
Karnataka Hijab Case : मुस्लिम छात्राओं ने SC में चुनौती दी
उल्लेखनीय है कि कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल हाई कोर्ट ने स्कूलों में हिजाब पर बैन को सही ठहराया था।
15 मार्च को हाई कोर्ट ने उडुपी में स्थित सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग की याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति मांगी गई थी।
हाईकोर्ट ने कहा था कि यह जरूरी धार्मिक गतिविधियों का हिस्सा नहीं है। 5 फरवरी 2022 को राज्य सरकार ने अपने आदेश में ऐसे कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया था जो समानता, संप्रभुता का उल्लंघन करते हों।
Also Read : NIA Raid : टेरर फंडिंग पर एनआईए का शिकंजा पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी, 106 गिरफ्तार | Nation One