कैबिनेट मीटिंग के फैसले से जीएसटी पर व्यापारियों को मिली राहत
बुधवार को उत्तराखंड कैबिनेट की मीटिंग में कुछ ऐसे फैसले लिए गए, जिनमें व्यापारियों को जीएसटी की कुछ राहत मिलेगी। बैठक में पांच बिंदुओं पर चर्चा हुई। देहरादून में आयोजित राज्य कैबिनेट की मीटिंग में 2016 में रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों को विलम्ब शुल्क में छूट दी गई। 28 फरवरी 2018 तक रजिस्ट्रेशन कराने वाले बिल्डर्स और व्यापारियों को यह छूट दी गई है। इसके साथ ही शून्य विलंब शुल्क पड़ेगा। पहले जिनके द्वारा विलंब शुल्क जमा किया गया है उसे भी एडजस्ट किया जाएगा।
वहीं जिन्होंने जीएसटी शुल्क जमा नहीं किया है। उन्हें 31 मार्च 2018 तक छूट दी गई। जीएसटी लागू होने के बाद 31 मार्च तक सभी व्यापारी वार्षिक रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। 31 मार्च तक उनसे विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा और जिनसे लिया गया है उसे भी एडजस्ट कर दिया जाएगा।
अगले महीने से सभी मंत्रियों के कामकाज की होगी समीक्षा
इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद धर्मार्थ चिकित्सालय को जमीन खरीदने के लिए 28 लाख 53 हजार 7 सौ रुपए के स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी। उत्तराखंड सहायक विकास अधिकारी और सहायक पंचायतीराज अधिकारी के लिए सेवा नियमावली बनाई जाएगी। वहीं अगले महीने से सभी मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा होगी।
26 जनवरी के बाद सभी प्रभारी मंत्री अपने-अपने जिलों में एक सप्ताह तक जनता मिलन कार्यक्रम करेंगे। प्रत्येक जिले में हर सोमवार को जिलाधिकारी जनता मिलन कार्यक्रम करेंगे। इसके अलावा किसी अन्य कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे।