यात्रीगण ध्यान दें, ट्रेन में बिना मास्क सफर किया तो होगी जेल | Nation One
नई दिल्लीः यात्रीगण ध्यान दें, अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो ऩए नियमों के तहत मास्क लगाना अनिवार्य है वर्ना आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है या फिर जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इस बारे में गाइडलाइन जारी कर दी है.
कोरोना के खिलाफ जंग जारी है और इस बीच जनजीवन सामान्य रखने की पहल करते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. दीपावली से पहले ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है. यात्रियों को सफर के दौरान नए नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.
गाइडलाइन के मुताबिक, यात्रियों को ट्रेनों में और रेलवे स्टेशन परिसर में भी मास्क लगाना होगा. प्लेटफार्म पर शारीरिक दूरी का पालन करना होगा. साथ ही यदि किसी को सर्दी जुकाम, खांसी या बुखार है तो वे यात्री सफर नहीं कर सकेंगे. यदि कोरोना पाजिटिव है तो उसे भी यात्रा करने की अनुमति नहीं है.
जिन लोगों ने कोरोना जांच के लिए अपने सैंपल दिए हैं उन्हें भी रिजल्ट न आने तक यात्रा न करने की सलाह दी गई है. प्लेटफार्म और ट्रेन में गंदगी फैलाने वालों को भी पकड़ा जाएगा. यदि कोई यात्री इन नियमों का उल्लंघन करते पकड़ा गया तो उस पर रेलवे एक्ट 1989 की धारा 145 और 154 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
दीपावली से पहले रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर ली है. यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने 392 नई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दे दी है. इन ट्रेनों का संचालन 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच ही होगा. ये ट्रेनें चालीस दिन के लिए ही चलेंगी. ट्रेनों की सूची के साथ जारी गाइड लाइन में रेलवे ने सभी जोन की ट्रेनों की समय सारिणी और ट्रेनों के स्टापेज आदि तय करने का अधिकार सौंपा है.