चारधाम यात्रा पर अब कोई बंदिश नहीं, पढ़िए हाई कोर्ट का बड़ा फैसला | Nation One

नैनीताल हाईकोर्ट ने सभी श्रद्धालुओं को चारधाम के दर्शन की अनुमति दे दी है। यात्रियों को कोविड नियमों का पालन करना होगा। इससे पहले हाईकोर्ट ने चारधाम के लिए श्रद्धालुओं के प्रतिदिन दर्शन के लिए संख्या तय की थी।

कोर्ट ने चारों धाम में प्रतिबंध के साथ यात्रियों की निर्धारित से अधिक को जाने और दर्शन करने पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब श्रद्धालु बेरोकटोक चारधाम दर्शन के लिए जा सकेंगे।

कोर्ट ने साफ किया कि शासन को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा। कोर्ट के आदेश से सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोविड के नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

डीएलएसए इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे।कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि चारधाम में मेडिकल की सुविधा और बढ़ाई जाये। सीरियस केसों के लिए चॉपर की व्यवस्था की जाये।

उसकी जानकारी के लिए मोबाइल नम्बर वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाये। मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 नवम्बर की तिथि नियत की है।

चारधाम यात्रा करने के लिए कोविड को देखते हुए कोर्ट ने पूर्व में श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित कर दी थी, लेकिन वर्तमान समय मे प्रदेश में कोविड के केस ना के बराबर आ रहे हैं, इसलिए चारधाम यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या के आदेश में संशोधन किया जाए।