अब वाहनों के थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस के लिए भी फास्टैग जरूरी, पढ़ें पूरी खबर | Nation One
सरकार ने टोल शुल्क के डिजिटल व आईटी-आधारित भुगतान को बढ़ावा देने के लिये एक दिसंबर 2017 से पहले बेचे गये पुराने वाहनों के लिये फास्टैग (FASTag) अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी।
मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है और जैसे ही नियमों में संशोधन हो जाता है, एक जनवरी 2021 से पुराने वाहनों के लिये फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘एक दिसंबर 2017 से पहले बेचे गये पुराने वाहनों के लिये फास्टैग अनिवार्य किये जाने को लेकर एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और सभी संबंधित पक्षों से टिप्पणियां व सुझाव मांगे गए हैं। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधित प्रावधान को एक जनवरी 2021 से लागू करने का प्रस्ताव है।’’
सरकार ने नया थर्ड पार्टी बीमा पाने के लिये भी वैध फास्टैग को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस नियम को एक अप्रैल 2021 से लागू करने का प्रस्ताव है। इसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस में संशोधन किया जाएगा, जिसके तहत फास्टैग आइडी की डिटेल्स ली जाएंगी।