NEWS : लखनऊ कोर्ट ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। मौर्य ने हिंदू देवी- देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसको लेकर वजीरगंज थाना प्रभारी को कोर्ट ने 7 दिन के अंदर FIR कर कापी कोर्ट भेजने का आदेश दिया है।
NEWS : पूर्व मंत्री रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य
लखनऊ कोर्ट के आदेश पर वजीरगंज थाने में पूर्व मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व महासचिव एवं पूर्व मंत्री रह चुके हैं। हिंदू देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणई करने के बाद चर्चा में आए मौर्य के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत होने की शिकायत की गई थी।
NEWS : नवंबर 2023 में की थी टिप्पणी
मौर्य की टिप्पणी के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता रागिनी रस्तोगी ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर 2023 को सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की एक समाचार पत्र में खबर प्रकाशित हुई थी। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के हिन्दू देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आ रहे, जिसे पढ़कर हमारी भावनाएं आहत हुईं थी।
NEWS : धार्मिक भावनाएं आहत करने का लगा आरोप
प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता ने बताया कि इससे पूर्व भी एक्स पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने देवी-देवताओं को लेकर कई आपत्तिजनक पोस्ट कर चुके हैं। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने वजीरगंज पुलिस को जांच के लिए तलब किया था।
जिसके आधार पर मौर्य के खिलाफ कोर्ट ने रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। इंस्पेक्टर वजीरगंज दिनेश चंद्र मिश्र ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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