News : मुसलमानों के निकाह और तलाक को लेकर बदलने जा रहा कानून | Nation One
News : असम सरकार 22 अगस्त से शुरू होने वाले आगामी राज्य विधानसभा सत्र में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रही है, जो राज्य में मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच विवाह और तलाक का अनिवार्य सरकारी पंजीकरण करेगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में गुवाहाटी के लोक सेवा भवन में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया।
18 वर्ष से कम आयु के विवाह का पंजीकरण नहीं होगा। पंजीकरण प्राधिकरण असम सरकार का उप रजिस्ट्रार होगा। उन्होंने आगे कहा कि यह नया विधेयक 22 अगस्त से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, “इस नए विधेयक को लाने का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई लड़ना है”।
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दूसरी ओर, असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि – “मंदिर या नामघर जैसी किसी विरासत संरचना के आसपास का 5 किलोमीटर का क्षेत्र जो कम से कम 250 साल पुराना हो, उसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में जमीन का लेन-देन केवल उन परिवारों के बीच हो सकता है जो वहां 3 पीढ़ियों या उससे अधिक समय से रह रहे हैं।
माजुली के मामले में, यह पूरे जिले को कवर करेगा।” इससे पहले बुधवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि उनकी सरकार एक नया कानून लाएगी जिसके तहत राज्य में विश्वविद्यालय खोलने के लिए अनिवार्य सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता होगी।
सरमा ने यहां संवाददाताओं से कहा, “केरल के कुछ संस्थान असम के मुस्लिम बहुल इलाकों में विश्वविद्यालय खोलने के इच्छुक हैं। कांग्रेस की नीति थी कि किसी भी अमीर संस्थान को आसानी से विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दी जाए। राज्य मंत्रिमंडल में एक नया अधिनियम लाया जाएगा, जिसके तहत नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज खोलने के लिए सुरक्षा मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया जाएगा।” “हमारी प्रणाली में कोई सुरक्षा मंजूरी नहीं थी और अधिनियम कांग्रेस द्वारा बनाए गए थे, लेकिन सुरक्षा मंजूरी लेने का कोई प्रावधान नहीं था। हम इस खंड को असम में भी लाएंगे और इसे लाने में 2-3 महीने लगेंगे।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि केरल के कुछ विश्वविद्यालय अब बराक घाटी और बारपेटा में विश्वविद्यालय खोलने की कोशिश कर रहे हैं और जब उनकी पृष्ठभूमि की जांच की गई, तो पाया गया कि वे संदिग्ध थे। सरमा ने कहा, “लेकिन असम में जांच का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए हम सुरक्षा मंजूरी का प्रावधान लाएंगे।”
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