NEWS : महिला रेसलर्स से यौन शोषण मामले में सुनवाई आज, आरोपों के घेरे में हैं बृजभूषण सिंह | Nation On
NEWS : महिला रेसलर्स के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे गोंडा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलों में इजाफा हो गया है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गोंडा में उनकी कंपनी द्वारा अवैध रेत खनन और खनिजों के परिवहन के कारण सरयू नदी को नुकसान के आरोपों की जांच का आदेश दिया है। इसकी जांच के लिए एक संयुक्त कमेटी बनाई गई है।
NEWS : एनजीटी ने संयुक्त कमेटी का किया गठन
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ने बुधवार को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक संयुक्त समिति का गठन किया है।
कमेटी को 7 नवंबर तक जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, यह जांच समिति एक सप्ताह के भीतर उस जगह का दौरा करेगी, जहां पर अवैध खनन हुआ था।
NEWS : एनजीटी को मिली थी शिकायत
एनजीटी को इस मामले में एक शिकायत मिली थी, इसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में अवैध रेत खनन कर पर्यावरण को बेहद नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस शिकायत के आधार पर ही एनजीटी ने अवैध रेत खनन और ट्रकों पर रोक लगा दी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, तीन गावों में अवैध रेत खनन का किया जा रहा था और रेत अवैध तरीके से बेची जा रही थी। वहीं, भारी भरकम ट्रकों के रोड पर चलने से सड़कों को भी नुकसान हो रहा था।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण सिंह ने पहले 38 से अधिक आपराधिक मामलों का सामना किया है, जिसमें हत्या के प्रयास, दंगा, भू-माफिया के साथ संबंध और अन्य गंभीर आरोप शामिल हैं।
हालांकि, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उनके द्वारा दायर हलफनामे के मुताबिक, उन्हें सभी केस में रिहा कर दिया गया था।
NEWS : यौन शोषण मामले में भी होगी सुनवाई
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट महिला रेसलर्स से यौन शोषण मामले की सुनवाई करेगी। महिला रेसलर्स का आरोप है कि बृजभूषण शरण सिंह ने कई महिला रेसलर्स का यौन शोषण किया है।
पुलिस ने चार्जशीट में बताया था कि बृजभूषण के खिलाफ मामला चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। इस पर कोर्ट आज सुनवाई करेगी। बता दें कि पिछली सुनवाई 28 जुलाई को हुई थी।
बृजभूषण के वकील ने चार्जशीट पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था, लिहाजा कोर्ट ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली तिथि 3 अगस्त तय कर दी थी।
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