पूर्व में दुकानों पर एसिड बिना किसी रोक-टोक के बेचा जाता था। और इसके लिए किसी प्रकार के कोई वैधानिक पत्र अथवा लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी। और ना ही एसिड को खरीदने वाले व्यक्ति के संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी एकत्रित की जाती थी। जिससे पूर्व में कई एसिड अटैक की घटनाएं हुई है। ऐसी घटनाओं को मध्यनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संबंध में एडवाइजरी जारी करते हुए कड़े दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे। जिसके तहत एसिड विक्रय करने वाले व्यक्तियों को एसिड विक्रय के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया। साथ ही एसिड खरीदने वाले व्यक्तियों कि विक्रेताओ के यहाँ रजिस्टर में एंट्री व उसकी फोटो पहचान पत्र को प्रत्येक विक्रेता द्वारा अपने पास संचित किए जाने के आदेश दिए गए थे।
इस परिपेक्ष में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को जानकारी प्राप्त हुई। जनपद देहरादून में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कतिपय स्थानों पर बिना लाइसेंस के एसिड विक्रय किया जा रहा है। जिसका महोदय द्वारा गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए सभी थाना प्रभारियों को कड़े दिशा निर्देश निर्गत किये। उक्त संबंध में महोदय द्वारा संपूर्ण जनपद में व्यापक स्तर पर अभियान चलाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं तथा सभी थाना प्रभारियों को की गई कार्यवाही की प्रत्येक दिवस की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। यदि उक्त अभियान के पश्चात किसी थाना क्षेत्र में खुले में एसिड विक्रय होता हुआ पाया जाता है तो संबंधित थाना प्रभारी की जवाबदेही तय करते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।