दिल्ली दंगों की जांच में हुई लापरवाही, कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार | Nation One
दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले की जांच को ‘संवेदनाहीन और हास्यास्पद’ करार देते हुए यहां की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि भजनपुरा थाने के प्रभारी और उनके निरीक्षण अधिकारियों से वसूली जाए क्योंकि वे अपना संवैधानिक दायित्व निभाने में बुरी तरह से नाकाम रहे।
पुलिस ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें दंगों के दौरान गोली लगने से अपनी बाईं आंख गंवाने वाले मोहम्मद नासिर नाम के व्यक्ति की शिकायत पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।
जांचकर्ताओं ने हालांकि कहा कि अलग से FIR दर्ज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पुलिस ने पूर्व में ही प्राथमिकी दर्ज कर ली थी और कथित तौर पर गोली मारने वाले लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं क्योंकि घटना के समय वे दिल्ली में नहीं थे।
जज ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि जांच प्रभावशाली और निष्पक्ष नहीं है क्योंकि यह ‘बहुत ही लापरवाह, संवेदनाहीन और हास्यास्पद तरीके से की गई है।’
उन्होंने 13 जुलाई के अपने आदेश में कहा कि इस आदेश की एक प्रति दिल्ली पुलिस आयुक्त को भेजी गई है, ताकि मामले में जांच और निरीक्षण के स्तर को संज्ञान में लाया जा सके और उचित कार्रवाई की जा सके।
न्यायाधीश ने कहा कि मोहम्मद नासिर अपनी शिकायत के बारे में FIR दर्ज कराने के लिए अपने पास कानूनन उपलब्ध उपाय का सहारा लेने को स्वतंत्र है।