नीट परीक्षा का विशेष चरण 14 अक्तूबर यानी आज शुरू हो रहा है। देशभर के छात्र इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को कोविड-19 महामारी से प्रभावित छात्रों और निरुद्ध क्षेत्रों के छात्रों के लिए 14 अक्टूबर को नीट (यूजी) परीक्षा के दूसरा चरण आयोजित करने की अनुमति दे दी थी।
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता द्वारा कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर विशेष परिस्थितियों में यह परीक्षा आयोजित करने का अनुरोध किए जाने पर यह अनुमति प्रदान की।
उन्होंने कहा कि, उन परिस्थितियों जिनकी वजह से पहले यह परीक्षा स्थगित करनी पड़ी थी और मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये हम नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी को नीट (यूजी) 2019 के दूसरे चरण का आयोजन कोविड-19 से प्रभावित छात्रों और निरुद्ध क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिये 14 अक्टूबर को आयोजित करने की अनुमति देना उचित समझते हैं।
इससे पहले भी शीर्ष अदालत ने कोविड -19 के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर जेईई (मेन) अप्रैल 2020 परीक्षा स्थगित करने के लिये दायर याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने भी कहा था कि छात्रों के जीवन को लंबे समय तक प्रभावित नहीं किया जा सकता है।