नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगाई रोक, पढ़ें पूरी खबर | Nation One
राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि अभी चार धाम यात्रा शुरू करने को लेकर कोई एसओपी नहीं बनाई गई है इससे पहले राज्य सरकार ने 3 जिलों के लिए चार धाम यात्रा खोलने का फैसला किया था लेकिन अदालत में चल रहे मामले को देखते हुए यह फैसला वापस ले लिया।
मुख्य न्यायाधीश रविन्द्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने ऑनलाइन सुनवाई के बाद पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर को विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने को कहा।
न्यायालय ने चारधाम की तैयारियों के साथ उनके द्वारा किये गए निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों, चारधाम यात्रा के लिए तैनात पुलिस जवानों की संख्या पर जानकारी देने को कहा है।
न्यायालय ने इस संबंध में राज्य सरकार से विस्तृत शपथ पत्र दायर करने के लिए कहा है, 23 जून को इस मामले की फिर से सुनवाई होगी।
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि इस बार कोविड-19 की लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक है, पिछली बार तीन लाख से ज्यादा लोग चार धाम यात्रा में गए थे ऐसे में इस बार अभी से बिना सुरक्षा के चार धाम यात्रा करना शुरू सुरक्षित नहीं है।