देशभर में लागू हुआ नागरितका संशोधन कानून, केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

नागरिकता संशोधन कानून आज से देशभर में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने 10 जनवरी को गजट अधिसूचना के जरिए इस कानून के लागू होने की सूचना जारी की है। बता दें की इस कानून के अनुसार हिंदू, सिंख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ्गानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा और उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी।

अधिसूचना के अनुसार ‘नागरिकता अधिनियम,2019 की धारा 1 की उप धारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 10 जनवरी 2020 को उक्त अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होने की तारीख के रूप में तय करती है।’

 

सरकार के इस फैसले की देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध किया जा रहा है। इस कानून का विरोध करने वालों के अनुसार देश में पहली बार कोई ऐसा कानून बनाया गय है जो किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करेगा। यह भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। सरकार अपने फैसले का लगातार बचाव करते हुए इसे सही बता रही है। उनके अनुसार इन तीन देशों में रह रहे अल्पसंख्यकों को भारत के अलावा किसी देश में शरण मिलना मुश्किल है। इसलिए यह कानून बनाया गया है, जो पूरी तरह संविधान सम्मत है।