नगालैंड को और छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया | Nation One
नई दिल्ली : समूचे नगालैंड राज्य को छह और महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। गृहमंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार का मानना है कि पूरा नगालैंड अशांत और खतरनाक स्थिति में है और नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है।
अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, 1958 की धारा तीन के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समूचे नगालैंड राज्य को छह माह की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। नगालैंड में पिछले कई दशकों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम लागू है।