MDDA का OTS Scheme बन रहा लोगों के लिए मददगार, आप भी उठाए लाभ | Nation One
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण यानी MDDA ने आप सभी के लिए नक्शा पास करने की व्यवस्था को सरल बनाकर सभी लोगों को बड़ी राहत दी है। वहीं जैसे की आपको हम पहले भी बता चुके है कि अब आवासीय श्रेणी के नक्शे महज तीन चरण में पास होंगे।
इसका सर्वाधिक लाभ वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम में अवैध भवन को वैध कराने वालों को मिलेगा, क्योंकि ओटीएस में नक्शे पास करने में आमजन को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही थी।
बता दें कि वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम के माध्यम से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्मित भवनों तथा स्वीकृत से भिन्न भवनो को शमन कराने में शिथिलता के साथ-साथ ऋण का भुगतान करने पर ब्याज दर में छूट प्रदान की जाएगी जिससे कि आप गए ऋण का भुगतान कर सके।
इस स्कीम की सबसे बड़ी खाशियत यह है कि यहां आपका आवेदन शुल्क मात्र 5000 से 10,000 के बीच में होगा। वहीं आवासीय भवन के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 रुपए और मैदानी क्षेत्रों में 5000 रुपए शुल्क रहेगा।
एमडीडीए उपाध्यक्ष बीके संत की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, आवासीय नक्शे अब अवर अभियंता, सहायक अभियंता से होते हुए संयुक्त सचिव तक जाएंगे।
पहले इस चरण में फाइल अधिशासी अभियंता को भी भेजी जाती थी। तमाम नागरिकों की शिकायत रहती थी कि अधिशासी अभियंता स्तर पर नक्शे अनावश्यक लंबित रखे जाते हैं।
इसी तरह कमर्शियल श्रेणी के नक्शे अवर अभियंता, अधीक्षण अभियंता से होते हुए सचिव व उपाध्यक्ष तक भेजे जाएंगे। पूर्व की व्यवस्था में नक्शे की फाइल सहायक अभियंता व अधिशासी अभियंता को भी भेजी जाती थी।
उत्तराखंड इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डीएस राणा ने इस व्यवस्था को बेहतर बताते हुए कहा कि कम चरण की व्यवस्था लागू होने के चलते अब नक्शे जल्द पास होंगे।
वहीं अनुमन्य छूट का विवरण निम्नानुसार है –
- आवेदन शुल्क रू0 5000 से 10000 के बीच मे –
आवासीय भवन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में रू0 2500.00 मैदानी क्षेत्रों में रू0 5,000.00
गैर आवासीय भवन पर्वतीय क्षेत्रों में रू0 5,000.00 मैदानी क्षेत्रों में रू0 10,000.00 - यह योजना 31-12-2020 तक निर्मित भवनों/ निर्माणों पर लागू होगी।
- एक बार समाधान योजना के तहत वर्ष 2012 के सर्किल दर पर शमन शुल्क की गणना की जाएगी।
- शमन शुल्क की गणना करते समय भूमि मूल्य एक बार लिया जाएगा ना कि प्रत्येक अनुवर्ती तलो पर।
- Multiple Units में स्वीकृति से अधिक यूनिट पर ( अधिकतम अनुमन्य से 25% अतिरिक्त) 01 लाख रूपये
तथा प्रति यूनिट देयता के साथ शमनीय। - अनाधिकृत भू- विन्यास अन्तर्गत 30 प्रतिशत भवन निर्मित होने/ विक्रय पत्र निष्पादित होने एवं अनुमन्य भू- उपयोग, अवस्थापनीय सुविधायें उपलब्ध होने पर एकल आवासीय निर्माण प्रचलित भवन उपविधि के अनुसार 5% भू- उपविभाजन शुल्क लेते हुए शमनीय।
- एकल आवासीय/ व्यावसायिक मानचित्र में पृष्ठ सैट हेतु पर्वतीय क्षेत्र में 500 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड क्षेत्रफल,तथा मैदानी क्षेत्र में 300 वर्ग मीटर तक भूखण्ड क्षेत्रफल में 100 प्रतिशत छूट। पाश्र्व सेट बैंक में पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रो में 500 वर्ग मीटर के भूखण्ड क्षेत्रफल पर 100 प्रतिशत छूट। फ्रन्ट सेट बैंक में 40 प्रतिशत तक की छूट।
- एकल आवासीय/ व्यावसायिक मानचित्रों में भूतल तल में 30 प्रतिशत तक तथा एफ0ए0आर में 20 प्रतिशत तक शमनीय।
- कोविड-19 के चलते प्राधिकरण द्वारा आम जन को सुविधा प्रदान करते हुए कार्यालय में बाहर से आने वाले पत्रों/डाक हेतु ड्रॉप बॉक्स की सुविधा उपलब्ध कराया गयी है। साथ ही ऑनलाईन हेल्प डेक्स द्वारा भी आम जन की शिकायतो का निस्तारण ऑनलाईन के माध्यम से क्या जा रहा है।
ज्यादा जानकारी के लिए MDDA की ऑफिशियल वेबसाइट http://mddaonline.in/ पर जाकर संपर्क करें