उत्तराखंड में स्कूलों के खुलने तक लागू रहेगा 12 मई वाला आदेश : कुंवर जपेंद्र सिंह | Nation One

लॉकडाउन में कई स्कूल बंद होने के बाद भी अभिभावकों पर लगातार फीस देने के लिए दबाव बना रहे थे, जिसको लेकर भाजपा नेता कुंवर जपेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को से भी मुलाकात की थी और हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी। जिस पर 12 मई को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए किसी भी तरह ऑनलाइन या फिर मैसेज के जरिए फीस मांगने पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी।

लेकिन अब जहां देश में अनलॉक-1 शुरू हो गया है तो सवाल ये भी उठता है कि क्या अब फिर से फीस को लेकर स्कूलों की मनमानी शुरू हो जाएंगी। इन्हीं अटकलों को दूर करने के लिए नेशन वन ने भाजपा नेता कुंवर जपेंद्र सिंह से बात।

कुंवर जपेंद्र ने कहा कि कोर्ट ने मई वाले आदेशों को ही लागू करके रखा हुआ है, और उत्तराखंड शिक्षा सचिव को भी निर्देश दें दिया गया है कि आप एक हफ्तें के अंदर प्रारूप बना कर राज्य सरकार को दें, और राज्य सरकार इस पर नीति बनाए। उन्होंने कहा की और जो भी काम आगे होना हैं वो शिक्षा नीति के ऊपर अभिभावकों और छात्रों की सहमती को ध्यान में रखते हुए जब तक ये सारी चिजें होती है तब तक 12 मई वाला ही आदेश लागू रहेगा।

उन्होंने आगे कहा कि जैसे कि अभी लॉकडाउन खुलना शुरू हो गया है तो अब राज्य सरकार को ये फैसला करना होगा की स्कूल कब खुलेंगे और कैसे खुलेंगे। और जबसे स्कूल खुलेंगे तब से ही इनकी फीस बनेगी और पिछला आदेश वैसे ही रहेगा। और ऑनलाइन फीस वाले मामले पर तो हाईकोर्ट ने 12 मई को ही आदेश दे दिया था।

जपिंद्र ने बताया कि जो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ निजी स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें 11 जून को तरीख लगी हुई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाकर अब 7 जुलाई पर पहुंचा दी। ये इसलिए भी हो रहा है क्योकि सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में की 12 मई को हाईकोर्ट में जो हमारा आदेश पास हुआ था उसपर केरल ने, कर्नाटक ने और मिजोरम ने भी इसी को आधार बना कर आदेश दिए और पंजाब हाईकोर्ट में स्कूलों के खिलाफ अभी याचिका लगी हुई है।

उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट इन स्कूलों को कोई राहत देने के मूड में नहीं है। यह इसी बात से पता चल जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके केस को अगले महीने तक बढ़ा दिया।