Karnataka Hijab Row Verdict: ‘हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं’, कर्नाटक HC का फैसला | Nation One
Karnataka Hijab Row Verdict: कर्नाटक हिजाब विवाद पर मंगलवार यानी आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। बता दें कि हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन वालीं याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है।
जानकारी के लिए बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट में उडुपी की लड़कियों ने एक याचिका दायर की थी। इस पर 9 फरवरी को चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच का गठन किया गया था।
Karnataka Hijab Row Verdict: लड़कियों ने करी याचिका दायर की मांग
लड़कियों ने याचिका दायर कर मांग की थी कि उन्हें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि यह उनकी आस्था का हिस्सा है लेकिन आज याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है।
बता दें कि हिजाब विवाद की शुरुआत जनवरी में हुई थी। जब उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज मे एंट्री ली थी।
कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वे फिर भी पहनकर आ गई थीं। इसके बाद लड़कियों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध भी किया ।
Karnataka Hijab Row Verdict: विवाद पहुचा सुप्रीम कोर्ट तक
वहीं इस छोटे से विवाद ने पूरी दुनिया मे हिजाब को लेकर विवाद शुरू हो गया। स्कूलों में हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन किए गए मामला कब सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया पता ही नही चला।
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विवाद को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने स्कूल- कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य करने का फैसला किया था। इसके तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी, प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं।
लेकिन बात यहा नही थमी औऱ कुछ छात्रों ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया था।