देहरादून
उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने दो अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नीट (एनईईटी) 2017 में एमबीबीएस कोर्स के लिए उत्तराखंड शासन के फैसले को यथावत रखते हुए अंतिम निर्णय होने तक छात्रों को तत्काल प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं।
उत्तराखंड सूचना विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने निदेशक चिकित्सा शिक्षा को निर्देश दिए हैं कि एनईईटी 2017 एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत काउंसलिंग बोर्ड के माध्यम से छात्रों को प्रवेश दिलाया जाए। इस संबंध में छात्रों से यह शपथपत्र प्राप्त लिया जाएगा कि शुल्क नियामक समिति या हाईकोर्ट का जो भी अंतिम निर्णय होगा, वह उनको मान्य होगा। यह आदेश उच्च न्यायालय में दाखिल दो अलग- अलग याचिकाओं के संदर्भ में किया गया है। प्रथम याचिका आंचल कांडपाल ने जौलीग्रांट मेडिकल कॉलेज के विरुद्ध की है तथा दूसरी याचिका गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज ने की है। दोनों ही याचिकाओं में न्यायालय ने अंतिम निर्णय होने तक छात्रों को प्रवेश देने के लिए निर्देश दिए हैं।