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 Gyanvyapi Case में मुस्लिम पक्ष को HC से बड़ा झटका, इस याचिका पर होगी सुनवाई | Nation One
Uttar Pradesh

Gyanvyapi Case में मुस्लिम पक्ष को HC से बड़ा झटका, इस याचिका पर होगी सुनवाई | Nation One

June 1, 2023 264

Gyanvyapi Case : उत्तर प्रदेश के वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े शृंगार गौरी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना अहम फैसला सुना दिया है। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका को लेकर अदालत से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है।

कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति की खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को सुनने योग्य माना है। उच्च न्यायालय के फैसले के पश्चात् नियमित पूजा की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। जिला कोर्ट वाराणसी श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। जस्टिस जे जे मुनीर की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है।

Gyanvyapi Case : शृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग

दरअसल, शृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग को लेकर राखी सिंह सहित 9 अन्य ने वाराणसी की कोर्ट में सिविल वाद दाखिल किया था। हिंदू पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की इजाजत दिए जाने की मांग की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जिला कोर्ट को यह तय करना था कि मामला सुनने योग्य है या नहीं।

सुनवाई के चलते मुस्लिम पक्ष ने अदालत में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस मामले को खारिज करने की मांग की थी। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है।

Gyanvyapi Case : फैसले को मस्जिद कमेटी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी

इस मामले में अपनी आपत्ति खारिज होने के खिलाफ मस्जिद की इंतजामियां कमेटी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में वाराणसी के जिला जज की कोर्ट से 12 सितंबर को आए फैसले को थी चुनौती दी गई थी। कोर्ट में वाद दाखिल करने वाली 5 महिलाओं सहित 10 व्यक्तियों को पक्षकार बनाया गया था।

दरअसल, वाराणसी के जिला जज की अदालत ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल की गई आपत्ति को पहले ही खारिज कर दिया था। मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि 1991 के प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट और 1995 के सेंट्रल वक्फ एक्ट तहत सिविल वाद पोषणीय नहीं है।

जिला जज के इसी फैसले को मस्जिद कमेटी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। बता दें कि अभी महिलाओं को चैत्र और वासंतिक नवरात्र के चौथे दिन श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति प्राप्त हुई है।

Also Read : Gyanvapi Case को लेकर वाराणसी कोर्ट का अहम फैसला, हिन्दू पक्ष की याचिका मंजूर | Nation One

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