भाजपा नेता कुंवर जपेंद्र सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ऑनलाइन फीस लेने पर लगाई रोक | Nation One
देहरादून | नैनीताल हाईकोर्ट ने वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा नेता कुंवर जपेंद्र सिंह के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने स्कूलों की फीस ऑनलाइन किसी भी माध्यम से लेने पर रोक लगा दी है।
कई स्कूल लॉकडाउन में बंद होने के बाद भी अभिभावकों पर लगातार फीस देने के लिए दबाव बना रहे थे, जिसको लेकर भाजपा नेता कुंवर जपेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को से भी मुलाकात की थी और हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी। जिस पर आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला दे दिया है। कोर्ट ने किसी भी तरह ऑनलाइन या फिर मैसेज के जरिए फीस मांगने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।
आपको बता दें की कुछ दिन पूर्व में भाजपा ने कुंवर जपिंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। नोटिस में कहा गया था कि उन्होंने संगठन विरोधी काम किया है। हालांकि नोटिस में इस बात का जिक्र नहीं किया गया था की उन्होंने क्या किया है लेकिन नोटिस को फीस मामले में उनकी याचिका से जोड़कर देखा जा रहा है।