सुप्रीम कोर्ट में CAA के खिलाफ 200 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई, क्या लगेगी रोक | Nation One
CAA : सुप्रीम कोर्ट में आज यानी मंगलवार को नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA पर रोक लगाने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिकाओं में नागरिकता (संशोधन) की संवैधानिक वैधता और हाल ही में अधिसूचित नागरिकता संशोधन नियम, 2024 को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की गई है।
दरअसल, दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को संसद में पारित किया गया है। जिसके पांच साल बाद केंद्र सरकार ने बीते 11 मार्च को कानून लागू करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जिस पर रोक लगाने के लिए 200 से ज्यादा याचिकाएं शीर्ष अदालत में दाखिल की गई हैं।
CAA : CJI की अगुवाई वाली बेंच करेगी सुनवाई
बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। इस पीठ जस्टिस जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल है।
CAA : इन लोगों को मिलेगी नागरिकता
नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन है। इस नए अधिनियम के तहत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के प्रवासी नागरिक जो हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध या ईसाई समुदायों से आते हैं और अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे, उन्हें भारतीय नागरिकता उपलब्ध कराई जाएगी।
CAA : याचिकाकर्ताओं ने दिया ये तर्क
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि CAA मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है। उन्होंने यह तर्क दिया कि यह धार्मिक अलगाव अनुचित है और अनुच्छेद 14 के गुणवत्ता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
जबकि बीते सप्ताह सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केरल स्थित इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) की ओर दाखिल एक याचिका पेश की थी। याचिका में आईयूएमएल ने लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले सीएए लागू करने के केंद्र के कदम पर सवाल खड़े किए हैं।
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