पुराना सामान कम दाम पर बेचने पर नहीं लगेगा जीएसटी
नई दिल्ली
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर सामान खरीद कीमत के मुकाबले कम दाम पर बेचा या खरीदा जाएगा तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे कि यदि पुराना सामाना अधिक कीमत पर बेचा या खरीदा जाता है तो उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। वित्त मंत्रालय की ओर से यह स्प्ष्टीकरण उस समय आया है जब पुराने सामान के कारोबार से जुड़े डीलर्स के बीच जीएसटी को लेकर असमंजस थी। मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार पुराने डीलर्स और उपयोग हो चुकी बोतलों के व्यवसयियों के लिए पेश की गई मुनाफा योजना पर सवाल उठाए जा रहे है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सेंट्रल गुडस एंड संर्विसेज (सीजीएसटी) नियम 2017 के अनुसार सामाना की अवस्था में बदलाव नहीं करने वाले कुछ प्रसंस्करण जिनके लिए इनपुट क्रेडिट टैक्स (आईसीटी) नहीं दिया जाएगा। इनके केवल सामान के खरीद-बिक्री के अंतर पर जीएसटी लागू होगा।