सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश जारी कर कहा गया है कि अब से कोई भी पार्टी अगर किसी क्रिमिनल को टिकट देती है तो उसे ये भी बताना होगा कि पार्टी द्वारा उसे टिकट क्यों दिया गया है, साथ ही इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं स्थानीय मीडिया को प्रेस नोट जारी कर उस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी बतानी होगी।
उस व्यक्ति के बारे में ये सारी जानकारी संबन्धित राजनीतिक दल को अपनी वेबसाइट पर भी साझा करनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी राजनीतिक दलों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील अश्विनि उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि यदि कोई भी राजनीतिक दल इसका पालन नहीं करेगा तो इसे न्यायालय की अवमानना माना जाएगा।
उन्होंने कहा कि ऐसा उम्मीदवार जिस पर कोई केस दर्ज नहीं है ना ही कोई FIR दर्ज है उसे भी सारी जानकारी मीडिया को बतानी होगी साथ ही अपनी पार्टी की वेबसाइट पर भी अपलोड करनी होगी.यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इलेक्शन कमिशन उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राजनीतिक दलों द्वारा अपने उम्मीदवार को घोषित किए जाने के 72 घंटों बाद ये जानकारी बतानी होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट नेशन वन