Fodder scam: लालू यादव को 5 साल की सजा, 60 लाख रुपये का जुर्माना, पढ़ें पूरी खबर | Nation One
बिहार के पूर्व सीएम और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों की सजा का ऐलान हो गया है। बता दें कि लालू यादव को कोर्ट ने इस मामले में 5 साल की सजा दी है और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
पिछले सोमवार को कोर्ट ने झारखंड में डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रूपये की अवैध निकासी से संबंधित पांचवें चारा मामले में सीबीआी कोर्ट ने लालू समेत अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया था।
होटवार जेल से रांची रिम्स में ट्रांसफर किए गए 73 साल के लालू यादव को इससे पहले दुमका से जुड़े चार अन्य मामलों में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। झारखंड में देवघर और चाईबासा कोषागार में भी लालू आरोपी है। इससे पहले बीती 15 फरवरी को लालू को रांची की सीबीआई कोर्ट के द्वारा दोषी करार दिया गया था।
बताया जा रहा है कि इस मामले के 99 आरोपियों में से 24 को बरी कर दिया गया है। जबकि 46 आरोपियों को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई। लालू यादव को कोर्ट ने आईपीसी की धारा 120B, 420, 409, 467, 468, 471, 477A और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1), 13(2)सी के तहत दोषी पाया और ऐसे में किसी भी आरोपी पर इतनी धाराएं लगती हैं तो उसे कम से कम एक साल और ज्यादा से ज्यादा सात साल की सजा होती है।