
विरोध करना सबका अधिकार लेकिन अनिश्चितकाल तक ऐसा किया जाना गलत- सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में बीते कई दिनों से CAA और NRC को लेकर धरना-प्रदर्शन लगातार जारी है। इस प्रदर्शन की वजह से नोएडा जाने का रास्ता भी बंद है साथ ही कई मुख्य मार्गों का रास्ता शाहीन बाग से होकर ही जाता है जिस कारण ये सभी रास्ते बंद पड़े हैं। शाहीन बाग क्षेत्र में कई सारी बड़ी-बड़ी दुकानें भी हैं जिस वजह से व्यापारिक दृष्ठि से भी ये इलाका काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। हाल ही में शाहीन बाग में प्रदर्शनरत एक महिला के साथ आए 4 माह के बच्चे की भी मौत हो गई थी. जिस कारण प्रदर्शन में बच्चों को साथ लाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
आपको बता दें कि शाहीन बाग लगभग दो माह से चल रहे इस प्रदर्शन की वजह से कई रास्ते , मार्ग अवरूद्ध हैं. जिससे लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रदर्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वकील अमित शाहनी और बीजेपी नेता नंद किशोर गर्ग ने याचिका दाखिल की थी. जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर कहा कि विरोध करना सबका अधिकार है लेकिन अनिश्चितकाल तक ऐसा किया जाना गलत है. इससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी अंतिम सुनवाई नहीं की है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला 17 फरवरी को सुनाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट नेशन वन