कोरोना वायरस के चलते सरकार ने होटलों और रेस्टोरेंटों के लिए जारी की एडवाइजरी, आदेश का पालन न करने पर होगी सख्त कार्यवाही | Nation One

उत्तराखंड में कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टी होने के बाद उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी होटलों और रेस्टोरेंटों के लिए एडवाइजरी जारी की है।

सरकार कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए पुरी तरह तैयार है। एडवाइजरी में सरकार ने कोरोना से बचने के लिए कुछ सख्त कदम उठाए है।

सरकार ने उत्तराखंड में स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक संस्थान और सिनेमा हॉल को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश जारी कर दिए है।

उत्तराखंड में कोरोना महामारी घोषित होने के बाद सरकार ने अब जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भी सभी अधिकार दे दिए हैं।

साथ ही रेंस्टोरेंट संचालकों और होटल संचालकों को निम्न आदेशों का पालन करने की एडवाइजरी जारी की है और आदेश का पालन न करने पर सख्त कार्यवाही करने की चेतावनी दी है।

रेंस्टोरेंट संचालक और होटल संचालक निम्न बिंदुओं का रखे ध्यान :-

  1. होटल एवं रेस्टोरेंट की दिवारों की सफाई करते हुए विसंक्रमित करना।
  2. खाने की मेज, बैठने के स्थान के साथ-साथ परिसर में समस्त फर्नीचर की सफाई एवं विसंक्रमित किया जाना।
  3. कपड़े की नेपकिन, मेज का कपड़ा और वेटर की एप्रेन को सही से धोने के साथ विसंक्रमित किया जाना।
  4. ग्राहकों को उच्च श्रेणी का सेनेटाईजर उपलब्ध कराया जाना।
  5. विदेशी मेहमानों के संबंध में विशेष सावधानी बरतते हुए बात करें और इसकी सूचना नजदीकी अस्पताल और स्वास्थय अधिकार को देना।