
एक अक्टूबर से बदल जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, जानिए और क्या-क्या बदलेगा | Nation One
नई दिल्लीः चालकों को अब ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे कागजात गाड़ी में साथ रखने की जरूरत नहीं होगी और ना ही ट्रैफिक पुलिस आपसे इसके लिए पूछेगी. बस जो कुछ काम करेगा, इलेक्ट्रानिक माध्यम करेगा. अगर कभी जांच होती है और आपके वाहनों के दस्तावेज सही पाए गए तो आपसे कोई कागज नहीं मांगा जाएगा. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है जो एक अक्टूबर से लागू हो जाएगा.
सरकार ने कहा है कि एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से एक अक्टूबर, 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित वाहन से जुड़े तमाम दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा. आपको बता दें, सरकार ने मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया है. इसके तहत एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से सभी ड्राइविंग लाइसेंस, ई-चालान और वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा. यह नियम एक अक्टूबर से देशभर में लागू होगा.
इसके साथ ही आप भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट करा लें. दरअसल, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) के साथ ड्राइविंग लाइसेंस कानूनी रूप से जरूरी है लेकिन, अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी दोनों का रूप-रंग बदल जाएगा. नए नियम के बाद ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी में माइक्रोचिप और क्यूआर कोड होंगे.इससे पिछला रिकार्ड छिपाया नहीं जा सकेगा. क्यूआर कोड से केंद्रीय डेटा बेस से ड्राइवर और व्हीकल का सारा रिकार्ड एक जगह पढ़ा जा सकेगा.
ये होंगे बदलाव
ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का डिजाइन पूरे देश में एक जैसा किया जाएगा. लाइसेंस और आरसी के लिए नियम भी पूरे देश में एक जैसे होंगे. प्रिंटिंग भी एक जैसी ही होगी. अभी तक राज्य के मुताबिक, ये अलग-अलग होती हैं. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि इससे ट्रैफिक की जिम्मेदारी संभालने वालों को भी सुविधा होगी. नए बदलाव के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. अब एक क्लिक में सारा रिकार्ड भी मिल जाएगा.
ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर केंद्र सरकार ने पिछले साल एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था, इसमें लोगों से विचार मंगाएं थे. सरकार ने आम लोगों से मिले सुझावों के आधार पर यह फैसला किया है और नया नोटिफिकेशन जारी किया.
आसानी से बन जाएगा Driving License
अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. केंद्र सरकार ने डीएल बनवाने के लिए नियमों को आसान कर दिया है. नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब आधार कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, लाइसेंस का नवीनीकरण, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और इनसे जुड़े दस्तावेज में पता बदलने के लिए होगा.