नई दिल्ली : अगर आपके पास पुराने या फिर कटे-फटे हुए नोट हैं और कोई उन्हें नहीं ले रहा है तो परेशान मत होइए. अब आप आसानी से इन नोटों को बदल सकते हैं. रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से भी फटे-पुराने नोटों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है.इसके मुताबिक, ग्राहक बैंक में जाकर इस तरह के नोटों को बदल सकते है या फिर इऩ कटे-फटे नोटों के जरिए आप अपने बिल या टैक्स का भुगतान बैंकों में कर सकते हैं.
आरबीआई के नियमानुसार, हर बैंक को पुराने, फटे या मुड़े नोट स्वीकार करने होंगे बशर्ते वह नकली न हों इसलिए, आप आसानी से अपने पास वाले बैंक ब्रांच में जाकर नोट बदलाव सकते हैं. इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और ना ही इसके लिए उस बैंक का ग्राहक होना जरूरी नहीं है. यह भी ध्यान देने योग्य है, नोट बदलना बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि वह बदलेगा या नहीं. इसके लिए कोई भी ग्राहक बैंक में जबरदस्ती नहीं कर सकता है.
बता दें, बैंक नोट लेते समय यह चेक करता है कि नोट को जानबूझकर तो नहीं फाड़ा गया है. इसके अलावा नोट की दशा कैसी है. इसके बाद ही बैंक उसको बदलता है. अगर नोट नकली नहीं है और उसकी दशा थोड़ी ठीक है तो बैंक उसको आसानी से बदल लेता है.
आपको बता दें कि कुछ स्थितियों में नोटों को बदला नहीं जा सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, बुरी तरह जले हुए, टुकड़े-टुकड़े होने की स्थिति में नोटों को नहीं बदला जा सकता. इस तरह के नोटों को आरबीआई के इश्यू ऑफिस में ही जमा कराया जा सकता है. बस यह ध्यान ऱखें, जिन भी नोट पर कोई संदेश लिखा हो या फिर किसी तरह का राजनैतिक संदेश लिखा हो उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.