उत्तराखंड सरकार द्वारा अनुसूचित वस्तु वितरण आदेश 2003 की धारा 02 (एम) के अन्तर्गत आठ अनुसूचित वस्तुओं गेहूं, चावल, दाल, चीनी, खाद्य तेल तथा नियमित वस्तु को उचित मूल्य की दूकानों के माध्य से बैचने के लिए और नमक, चाय, आदि तथा स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी वस्तुए तथा टैबलेट, निरोध, सेनेट्री नैपकिन आदि को भी उचित दर की दुकानों से बेचे जाने की अनुमति के लिए निर्देश दिए गए है।