दिल्ली मेट्रो ने कोरोना के बढ़ते कहर के बीच जारी की गाइडलाइंस, पढ़ें पूरी खबर | Nation One
राष्ट्रीय राजधानी में एक बार फिर कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इससे निपटने के लिए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है।
इसी के तहत मुख़्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल और जिम को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया।
साथ ही दुकानों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली की लाइफ लाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की संख्या कम की जाएगी।
मेट्रो अपनी 50% सीट क्षमता के साथ संचालित होगी। वही आदेश के अनुसार ट्रेनों में यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गेटों की संख्या सीमित करके मेट्रो स्टेशनों में प्रवेश को नियंत्रित किया जाएगा।
साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाली बसों में 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ चलेंगी, जबकि ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में केवल दो यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति होगी।
दिल्ली में GRAP के तहत ‘अलर्ट के स्तर’ के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा और निजी कार्यालय आवश्यक श्रेणियों को छोड़कर आधे कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ काम करेंगे।
20 लोगों को शादी और अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों में अनुमति दी जाएगी, जबकि अन्य सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोहों और उत्सव कार्यक्रमों को येलो अलर्ट के तहत तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
गैर-जरूरी सामान और सेवाओं की दुकानें और प्रतिष्ठान और मॉल ऑड-ईवन फॉर्मूले के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे।
रेस्तरां को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी। वहीं इस व्यवस्था से बार भी दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक संचालित हो सकेंगे।