दिल्ली कोर्ट ने पुलिस पर लगाया 25 हजार का जुर्माना, कहा- निर्देशों को किया गया नजरअंदाज | Nation One
दिल्ली में पिछले साल फरवरी माह में हुई हिंसा मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस बीच, कई आरोपियों के साथ-साथ अब पुलिस पर भी गाज गिरी शुरू हो गई है। क्योंकि कोर्ट ने आरोपी को बेवजह प्रताड़ित किए जाने पर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की है।
उन्होंने दिल्ली पुलिस पर 25000 हजार का जुर्माना लगाया है। साथ ही कहा कि इन मामलों में पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को निजी हस्तक्षेप करने के लिए बार-बार दिए गए निर्देशों को नजरअंदाज कर दिया गया है।
इस पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। अर्जी दायर करने में पुलिस ने की देरी कोर्ट के जज ने शिकायतों को अलग करने और सभी सातों आरोपियों के मामले में समान रूप से आगे जांच करने के लिए एक अर्जी दायर करने में देरी के लिए पुलिस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
जज ने कहा कि इस अदालत ने डीसीपी (उत्तरपूर्व), संयुक्त पुलिस आयुक्त (पूर्वी रेंज) और पुलिस आयुक्त, दिल्ली को उत्तरपूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े मामलों में उनके निजी हस्तक्षेप करने के बार-बार निर्देश दिए, हालांकि ऐसा लगता है कि इन सभी निर्देशों को नजरअंदाज किया गया है।
पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को 12 अक्टूबर को दिया था निर्देश अदालत ने उत्तरप पूर्वी दिल्ली के दंगे से संबंधित इन मामलों की ठीक से जांच और तत्परता से सुनवाई के लिए उठाये गये कदमों का विस्तृत विवरण पेश करने का पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना को 12 अक्टूबर को निर्देश दिया था।
साथ ही अदालत ने केन्द्र सरकार के गृह सचिव को सारे मामले की जांच करने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाने और इस राशि को उनके वेतन से काटने का भी निर्देश दिया था।
इस मामले की आगे जांच जारी रहने के आधार पर बार बार सुनवाई स्थगित के पुलिस के अनुरोध के कारण उन पर यह जुर्माना लगाया गया था।