खाप पंचायत का फरमान, लड़के हाफ पैंट में घूमते मिले तो सामाजिक दंड | Nation One
मुजफ्फरनगर : खाप पंचायतों के अजीबोगरीब फरमान कई बार सामने आते रहे हैं. इनमें लड़कियों के पहनावे से लेकर मोबाइल रखने पर आदेश सुनाए गए हैं. अब ऐसा ही एक फरमान भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत की ओर से सुनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि, लड़के हाफ पेंट पहनकर बाजार में घूमते मिले तो सामाजिक दंड दिया जाएगा. यह फरमान बोहती देवी डिग्री कॉलेज, सिसौली में बृहस्पतिवार को हुई पंचायत में सुनाया गया.
पंचायत में शिक्षकों के साथ हुई बदसलूकी पर भी चर्चा हुई. पंचायत में ग्रामीणों ने कस्बे में हाफ पैंट पहनकर युवकों के घूमने पर भी एतराज जताया. ग्रामीणों का कहना था कि हाफ पैंट पहने युवकों को देख घर से निकलने वाली बहू-बेटियों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है.
भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने भविष्य में किसी भी युवक को हाफ पैंट पहनकर बाजार में नहीं घूमने देने की बात कही. चौधरी टिकैत ने कहा कि यदि कोई भी युवक आधे-अधूरे वस्त्र पहनकर कस्बे की गलियों व बाजार में घूमता मिला तो उसे वहीं पर सामाजिक दंड दिया जाएगा. चौधरी टिकैत की इस बात का ग्रामीणों ने भरपूर समर्थन किया.
आपको बता दें. नरेश टिकैत का इससे पहले खुद को भगवान राम का वंशज बताना वाला बयान भी अखबारों की सुर्खियां बना था. तब नरेश टिकैत ने दावा किया था कि वह राम का असली वंशज हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद में पक्ष रखने की इच्छा भी जताई थी.
भाकियू के अध्यक्ष होने के अलावा वह बालियान खाप (रघुवंशी गोत्र) के मुखिया भी हैं. यही नहीं, नरेश टिकैत ने दो साल पहले भी चौंकाने वाला बयान दिया था. तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा था, न तो बेटिंयां पैदा करेंगे और न बेटियों का जन्म होने देंगे. माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारी परंपराओं में दखल न दें. लड़की और लड़कों के बीच जो अनुपात है, उसमें अंतर के लिए सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी होगी.
दरअसल, उस दौरान खाप पंचायतों को प्रतिबंधित करने के लिए पीआईएल दायर की गई थी. जिसमें कहा गया था, खाप पंचायतें एक ही गोत्र, अंतररजातीय विवाह और अंतरधार्मिक विवाह करने पर खाप पंचायतें आनर किलिंग को बढ़ावा दे रही हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दो सहमत व्यस्कों के बीच अंतररजातीय और अंतरभेद विवाह के बीच में खाप को दखल देने का अधिकार नहीं है.