UP की तरक्की के लिए CM योगी ने उठाया बड़ा कदम, पढ़ें पूरी खबर | Nation One
लखनऊ : किसी भी राज्य में तरक्की की पहचान उसके बेहतरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर से होती है। जिस भी सूबे में बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी होगी, उतने ही बड़े पैमाने पर उस राज्य में निवेश आता है। राज्य में विकास के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के साधन उत्पन्न होते हैं। तरक्की का यही स्थापित फार्मूला है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस फार्मूले को अपनाते हुए सूबे की तरक्की के लिए इंडस्ट्री, इन्फ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में बीते वर्ष से अधिक बजट आवंटित किया है। ताकि प्रदेश की तरक्की में धन की कमी बाधा ना बनने पाए।इन तीन सेक्टरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट में 32 हजार करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का आवंटन किया है।
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इस बजटीय आवंटन के जरिये मुख्यमंत्री ने गंगा एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के माध्यम से सूबे को पूरब से लेकर पश्चिम तक जोड़ दिया है। इसके लिए इंडस्ट्री सेक्टर में 16660.78 करोड़ रुपए का बजटीय प्राविधान किया गया है।
बीते साल 8541.27 करोड़ रुपए बजट में दिए गए थे।इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने भारी और मध्यम उद्योग में 105 फीसदी की वृद्धि की है। जिसके तहत इस वर्ष 14987.83 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। जबकि बीते वर्ष के बजट में 7306.91 करोड़ रुपए आंवटित हुए थे। इसमें गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना में भूमि अधिग्रहण, खरीद और यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि के लिए 7852.87 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
बीते वर्ष के मुकाबले यह धनराशि 34.46 फीसदी अधिक है। इसी प्रकार सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे परियोजना में 98.89 फीसदी और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे परियोजना में 114.96 फीसदी वृद्धि की गई है।
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’72 घण्टे पुरानी रिपोर्ट भी मान्य’ वहीं, अगर टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें 14 दिनों के लिये क्वारन्टीन रहना होगा। हालांकि दिल्ली सरकार ने इन पांच राज्यों के नोडल ऑफिसर से बात कर वह यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके राज्य से दिल्ली आ रहे लोगों के पास 72 घंटे तक पुरानी निगटिव टेस्ट रिपोर्ट हो। उसके बाद ही कोई दिल्ली के लिए यात्रा कर सकें।’कार वालों को मिलेगी छूट’।
जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार इससे जुड़ा औपचारिक आदेश बुधवार को जारी करेगी। यह आदेश 26 फरवरी शुक्रवार की आधी रात से लेकर 15 मार्च दोपहर 12 बजे तक प्रभावी होगा। यह आदेश फ्लाइट, ट्रेन और बस से दिल्ली आने वाले यात्रियों पर लागू होगा लेकिन कार से दिल्ली आने वाले यात्री इस आदेश के दायरे में नहीं आएंगे।