यूपी में जमाखोरों पर सीएम योगी सख्त, दो टन से ज्यादा प्याज नहीं रख सकेंगे खुदरा विक्रेता | Nation One
लखनऊः जमाखोरी रोकने को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती बरती है. इसके तहत खुदरा विक्रेता अब दो टन से ज्यादा प्याज नहीं रख सकेंगे जबकि, थोक कारोबारियों के लिए 25 मीट्रिक टन प्याज की भंडारण सीमा तय कर दी गई है. यह आदेश दिसंबर माह अंत तक लागू रहेंगे. सरकार जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी. मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है.
इससे पूर्व गत 23 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की थी. भंडारण सीमा लागू करने से पहले व्यापारियों को तीन दिन का समय दिया जाएगा. व्यापारियों को छंटाई व पैकिंग का काम तीन दिन में पूरा कर लेना होगा. इसके बाद स्टॉक की सीमा लागू होगी.कुछ जिलों में प्याज की कीमतों में अचानक आई उछाल को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार के लिए किसानों और आम जनता का हित सर्वोपरि है. यह सुनिश्चित कराएं कि किसान को उपज का उचित मूल्य मिले और आमजन को आवश्यक खाद्य सामग्री सही कीमत पर उपलब्ध हो.
मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनता को उचित मूल्य पर दाल एवं सब्जियां उपलब्ध कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाये जाएं. आवश्यक खाद्य सामग्री की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो. उन्होंने कहा है कि किसानों से सीधे आलू व प्याज खरीद कर जनता को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा. कोई भी व्यापारी अगर खाद्य सामग्री की जमाखोरी करता है तो उस पर कठोरता से कार्रवाई की जाए. साथ ही, इस बात में सतर्कता रखी जाए कि बिचैलिए किसी भी दशा में किसानों का शोषण न करने पाए.