सावधान…अब वायु और ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहनों पर लगेंगे 2500 रुपये का जुर्माना

देहरादून: संशोधित मोटरयान अधिनियम के तहत उत्तराखंड सरकार द्वारा दी गई छूट कल यानि शुक्रवार को खत्म होने वाली है। इस बाद ध्वनि और वायु प्रदूषण जांच न कराने वाले वाहनों से नई दरों अनुसार 2500 रुपये कंपाउंडिंग शुल्क वसूला जाएगा।

चाइल्ड सीट बेल्ट का प्रयोग न करने पर भी जुर्माना…

बता दें कि जनता को राहत देते हुए परिवहन विभाग ने 31 अक्तूबर तक प्रदूषण करने वाले वाहनों से नई दरों के हिसाब से जुर्माना न वसूलने का फैसला किया था। इसके अलावा शुक्रवार से चाइल्ड सीट बेल्ट का प्रयोग न करने पर भी जुर्माना लागू हो जाएगा।

राज्य सरकार ने 31 अक्टबूर तक लोगों को दी राहत…

प्रदेश सरकार ने पिछले महीने मोटरयान अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों के मामले में कंपाउंडिंग शुल्क संशोधित कर लागू किया था, लेकिन प्रदूषण जांच और चाइल्ड सीट बेल्ट के मामले में वाहन स्वामियों व चालकों को एक महीने की राहत दी थी। नए नियमों के लागू होने के बाद देश के कई क्षेत्रों में विरोध हुआ था। प्रमाणपत्र बनाने के लिए दुकानों में लंबी लाइन देखने को मिल रही थी, जिसके हाद राज्य सरकार ने लोगों को 31 अक्टबूर तक राहत दी थी।

प्रदूषण जांच को खोले गए नए पीयूसी संख्या…

परिवहन विभाग की वेबसाइट पर दर्ज जानकारी के अनुसार प्रदूषण जांच को खोले गए नए पीयूसी की संख्या…

  • देहरादून-109
  • हल्द्वानी-27
  • हरिद्वार- 26
  • अल्मोड़ा- 4
  • बागेश्वर- 8
  • कर्णप्रयाग- 3
  • काशीपुर- 20

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