देश में लागू हुआ CAA, अब गैर-मुस्लिमों को इस तरह मिलेगी नागरिकता | Nation One
देश में जब से नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पारित हुआ है तब से लगातार इस कानून के खिलाफ और समर्थन में विरोध-प्रदर्शन होता रहा है। अब काफी बबाल के बाद केंद्र सरकार ने शरणार्थियों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है।
केंद्र ने देश के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। इसके लिए इन लोगों से आवेदन मंगाए गए हैं।
सूत्रों के मुताबिक अभी नए CAA के कानून के तहत नियम तैयार नहीं है। CAA कानून के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अफगानिस्ता, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने प्रावधान किया गया था, लेकिन इसके नियम अभी तक तैयार नहीं है।
इसलिए नागरिकता के लिए पहले से चले आ रहे नियमों के तहत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। MHA ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए ये अधिसूचना जारी की है।
ये शरणार्थी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं। इनका धर्म हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध इत्यादि है। इनसे कल 28 मई को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। हालांकि, सरकार ने 2019 में लागू संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत नियमों को अभी तक तैयार नहीं किया है।
बता दें कि इससे पहले वर्ष 2019 में जब सीएए लागू हुआ तो देश के अलग-अलग हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ और इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के बीच 2020 की शुरुआत में दिल्ली में दंगे हुए थे।