इस वजह से उत्तराखंड सरकार ने पीसीएस व समूह ‘ग’ की हजारों भर्तियों पर लगाई रोक
देहरादून: उत्तराखंड सरकार की और से राज्य में नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। ऐसा आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के लिए किया गया है। बता दें कि राज्य सरकार अब समान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ देने के लिए नई नियमावील तैयार कर रही है। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई इस नियमावली के मजूंर होने पर ही कार्मिक विभाग में नई भर्तियां निकाली जाएगी।
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केंद्र की मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है।इस नियमावली के मंजूर होने तक प्रदेश में नई भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से उत्तराखंड लोक सेवा और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भी निर्देश दिए जा चुके हैं। जिन रिक्त पदों के लिए आयोगों ने आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है।
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उन पदों को इस रोक से बाहर रखा गया है। लेकिन अगर किन्हीं पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो ऐसे पदों की भर्ती अग्रिम आदेशों तक स्थगित मानी जाएगी। यह नियमावली कब तक बन कर तैयार होगी और कब मंजूर होगी, इसकी समय सीमा तय नहीं की गई है। लेकिन नई भर्तियों पर रोक से लोक सेवा आयोग में एक हजार पदों और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में समूह ‘ग’ के दो हजार पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई है। दोनों आयोग नए पदों की भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञप्ति जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। कार्मिक विभाग के निर्देश के बाद आयोगों ने भर्ती प्रक्रिया रोक दी है।